जिलाधिकारी ने घटतौली में कोटेदार व गैस एजेंसी मालिक पर मुकदमा दर्ज करने के दिये निर्देश

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डलमऊ (रायबरेली)। डलमऊ तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य विभाग अधिकारी की छापेमारी से गैस एजेंसी व कोटेदारों में हड़कंप मच गया। घटतौली की शिकायत पर जांच करने पहुंचे क्षेत्रीय खाद्य विभाग अधिकारी को घटतौली मिलने पर अधिकारी द्वारा एक कोटेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं एक गैस एजेंसी पर जुर्माना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को क्षेत्रीय खाद्य विभाग अधिकारी सुरेश कुमार व पूर्ति निरीक्षक कौमुदी पाल ने ग्राम पंचायत पिलखा के कोटे की दुकान पर छापा मारा जहां पर कार्ड धारकों के साथ घट तौली की जा रही थी। जिस पर खाद्य विभाग अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। मुकदमा पंजीकृत कराया है और वहीं घोरवारा में संचालित नारायण गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी में आनाकानी करने व गैस सिलेंडरों में घटतौली में गैस एजेंसी मालिक पर ₹20000 का जुर्माना लगाया गया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर छापेमारी की गई थी। जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ 7 के अंतर्गत कार्यवाही की गई वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने बताया कि यदि किसी दुकानदार कोटेदार या गैस एजेंसी के द्वारा घट तौली या मूल्य से अधिक बिक्री की शिकायत मिलती है तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विमल मौर्य रिपोर्ट

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