●अवैध मदिरा की बिक्री व ओवर रेटिंग न करने के निर्देश ।
● पैकरी प्रथा पर रोक लगाने के निर्देश ।
●अनुचित लाभ के लिये जीवन से खिलवाड़ करने वालों विरूद्ध सुसंगत धाराओं में होगी कठोर कार्यवाही ।
रिपोर्ट – सुधीर त्रिवेदी, वरिष्ठ संवाददाता
बाँदा—जिलाधिकारी बांदा आनन्द कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रहे विषाक्त काण्ड की घटनाओं के दृष्टिगत जनपद बांदा के समस्त अनुज्ञापियों/विक्रेताओं की बैठक राजकीय मेडिकल काॅलेज बांदा के आडिटोरियम में आयोजित की गयी। बैठक में पुलिस अधीक्षक बांदा सिद्धार्थ शंकर मीणा, जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार, आबकारी निरीक्षक रोबिन आर्या सहित अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहें।
बैठक में उपस्थित समस्त अनुज्ञापियों व विक्रेताओं को जिलाधिकारी द्वारा सम्बोधित किया। जिलाधिकारी द्वारा दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न किये जाने, ओवर रेटिंग न किये जाने व निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त बिक्री न किये जाने हेतु अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानों का संचालन आबकारी नियमों के अनुसार किया जाये अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद में प्रचलित पैकारी प्रथा पर रोक लगाये जाने हेतु भी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया तथा वैध अनुज्ञापन से ही मदिरा की बिक्री के निर्देश दिये गये। अनुज्ञापियों व विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त न होने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि अनुचित लाभ के लिये किसी व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ करने वालों विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना तत्काल उपलब्ध करायें, जिससे समय से उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
पुलिस अधीक्षक, बांदा ने भी अनुज्ञापियों व विक्रेताओं को सम्बोधित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वैध क्यू0आर0 कोड लगी मदिरा की ही बिक्री किये जाने हेतु अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया तथा बतायाकि अवैध क्यू0आर0 कोड या अवैध/नकली/विषाक्त मदिरा की बिक्री किये जाने पर अनुज्ञापियों/विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। बैठक का समापन जिला आबकारी अधिकारी, बांदा द्वारा किया गया।