बगैर पार्किंग सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों की खैर नहीं

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रायबरेली-अब सड़क किनारे अवैध तरीके से अपने वाहनों को पार्क कर गायब होने वाले चालकों की खैर नहीं होगी। ऐसे वाहनों को पुलिस तत्काल अपने कब्जे में लेगी। इसके लिए पुलिस की वाहन उठाने वाली क्रेन उसे उसके सही ठिकाने तक पहुँचा देंगीं

इस प्रक्रिया को दो दिन बाद से शुरू कर दिया जाएगा।इसकी जानकारी सीओ ट्रैफिक वंदना सिंह द्वारा दी गई। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय पर अकसर मुख्य मार्गों पर जाम लगने समस्या बनी रहती है। इसके पीछे वाहनों का अवैध तरीके से पार्क किया जाना भी प्रमुख कारण है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार लोगो से अपील करती रहती थी लेकिन अब पुलिस ने कमर कस ली हैं और जो भी सड़क पर बेतरतीब वाहन करेंगे उनका चलान व सीज या दोनों प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जायेगी।

अभी तक वाहन चालक एवं स्वामी मनमानी करते चले आ रहे थे। लेकिनअब यह मनमानी नहीं चल सकेगी। अब पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मुख्य मार्गों और बाजारों में सड़क किनारे आड़े-तिरछे खड़े चौपहिया वाहनों को कब्जे में लेने के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है

आपको बताते चले सीज वाहनों को सीधे कोतवाली में खड़ा करेगी। इस व्यवस्था से शहर एवं बाजार में लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी। यही नहीं यदि किसी वाहन को पुलिस ने क्रेन से कोतवाली के लिए रवाना कर दिया, तो उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ा जाएगा। कोतवाली में जुर्माना की रसीद कटाने के बाद ही वाहन को मुक्त किया जाएगा।

मुक्त करते समय वाहन चालक या उसके स्वामी को वाहन के पूरे कागजात प्रस्तुत करने होंगे। यही नहीं वाहन स्वामी होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

सड़क किनारे खड़ी कार यदि ट्रैफिक पुलिस को दिखी तो तत्काल क्रेन चालक को मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। कुछ ही मिनटों में क्रेन मौके पर पहुंचकर वाहन को अपने कब्जे में ले लेगी। यही नियम दो दिन बाद से लागू किया जाएगा ।

सिटी मजिस्ट्रेट ,सीओ सिटी ने लिया ट्रैफिक का जायजा

आपको बताते चले तेज तर्रार सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी द्वारा डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर कैपरगंज तक पैदल मार्च कर ट्रैफिक जाम की कहा दिक्कतें हैं उसका जायजा लिया ,सीओ सिटी ने कॉम्प्लेक्स व माल मालिको को साफ शब्दों में चेतावनी दी की आप अपने कॉम्प्लेक्स में आये वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था दो दिन के अंदर करवा लें ,अन्यथा अगर वाहन रोड पर खड़े पाए जाएंगे तो उनका चलान या सीज की प्रक्रिया पुलिस को करनी पड़ेगी इस स्थिति किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई या सिफारिश नही सुनी जाएगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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