महोबा , पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से न्यायालय में प्रभावी पैरवी के दौरान बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में 2 आरोपी अभियुक्तों को दण्डित किया गया है। थाना कबरई में 2019 पंजीकृत धारा 363, 366, 376(द) भादवि व 4 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र मूलचन्द्र अहिरवार निवासी ग्राम बीला उत्तर थाना कबरई , हरिकिशन पुत्र घसीटा श्रीवास निवासी मुहल्ला गांधी नगर कस्बा कबरई में से प्रत्येक को 20 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।
रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल
नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में 2 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
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