शासन की श्रेणियों के अनुसार।
सतना। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन से गरीब परिवारो की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, ऐसी स्थिति में उनकी हर संभव सहायता की जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य शासन ने कतिपय श्रेणियाँ निर्धारित की है, जिन्हें रियायती दर पर राशन दिया जाता है। जिले के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियो के 20729 परिवारो के 74739 सदस्य ऐसे हितग्राही है, जिन्हें राशन प्राप्त करने की वर्तमान में पात्रता नहीं है, परन्तु उन्हें राशन की आवश्कता हो सकती है। ऐसे हितग्राहियो की सूची पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है। ऐसे हितग्राहियो को खाद्यान्न वितरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन की पात्रता हेतु निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत किये जा सकते है। हितग्राहियो की सूची का प्रिंट उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपलब्ध कराया जाए। इस सूची से सभी स्थानीय जन-प्रतिनिधियो को अवगत कराते हुये यह सूची उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतो में चस्पा कराई जाए। परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूँ एवं 1 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने। परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। परिवारों का विवरण एवं उनकी खाद्यान्न की पात्रता पीओएस मशीन पर पृथक श्रेणी के रूप उपलब्ध कराई जाएगी एवं हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वितरण के समय उपभोक्ता को पीओएस मशीन से जारी पावती भी दिलाई जाये। उचित मूल्य दुकानवार आवंटित खाद्यान्न का प्रदाय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय योजना के अंतर्गत करेगा। हितग्राहियों को वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदार को खाद्यान्न का प्रदाय निःशुल्क किया जाएगा। दुकान स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि सामग्री प्राप्त करने वाला परिवार पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांवित नही है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना मिल जाए, जिससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ न हो। उपरोक्तानुसार आवंटन केवल लॉकडाउन के प्रभाव से राहत देने के कारण आकस्मिक रूप से मात्र एक बार एक माह के लिये जारी किया गया है एवं इसके आधार पर भविष्य में पात्रता निरंतर रखने की कोई दावा स्वीकार्य नही होगा। उक्तानुसार खाद्यान्न वितरण में हितग्राहियों को राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही द्वारा अपनी सुविधा अनुसार प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा।
जिले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की रणनीति जिला स्तर से बनाई जावेगी, ताकि आमजन को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो तथा वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जा सके। उचित मूल्य दुकान से वितरण के समय ब्व्टप्क्-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आदि के उठाव/वितरण की जानकारी म.प्र. स्टेट सिविल सप्ला. कॉर्पोरेशन सतना अनिवार्य रूप से खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत करें। सतना नगर की जानकारी संबंधित दुकानदार एवं सेवा सहकारी समिति की जानकारी महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्ला. कार्पो. सतना आवंटित खाद्यान्न, गेहूँ चावल का प्रदाय म.प्र. स्टेट सिविल सप्ला. कार्पो. के प्रदाय केन्द्रों से उठाव कर सभी शा0उ0मू0 दुकानों पर भण्डारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
सतना से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।