रिपोर्ट- अवनीश कुमार मिश्रा
उच्च न्यायालय लखनऊ ने पँचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को माना आधार। वर्ष 1995 के सरकार के आदेश को किया निरस्त। कोर्ट में आधे घंटे की बहस के बाद सुनाया निर्णय।
सरकार को 10 दिन का दिया समय। 27 तक पुनः जारी हो आरक्षण सूची।कोर्ट ने दिए आदेश।
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