रायबरेली। न्यायालय के आदेश पर केातवाली पुलिस ने अनुसचित जाति की एक महिला की ओर से एक युवक पर धोखाधड़ी करने के साथ मारपीट व गाली गलौज एवं हरिजन एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के भैयापुर मजरे हिलहा निवासिनी रामप्यारी पत्नी स्व0 त्रिभुवनदत्त ने तहरीर देकर बताया कि क्षेत्र के दसवन्तपुर निवासी अभिमन्यू सिंह पुत्र स्व0 हनोमान सिंह द्वारा उसके भूमि खसरा सं0 161, 136,313 स्थित ग्राम डेपारमऊ जिसका स्वामित्व को लेकर सन् 2014 से न्यायालय चकबन्दी वाद विचाराधीन है।
जिसपर प्रतिपक्षी ने फर्जी व कूटरचित शपथ पत्र आदि लगाकर यह कहते हुए कि भूमि का कही किसी न्यायालय में वाद नही है 26 नवम्बर 2020 को बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक मऊ में 2 लाख 95 हजार रूपये में बंधक कर दिया।
जानकारी होने पर प्रार्थिनी ने बैंक में शिकायत कर दी। जिससे क्षुब्ध हुए प्रतिपक्षी अभिमन्यू सिंह ने 6 सितम्बर 2022 को उसके घर पर जाकर उसको जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर हरिजन एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- अशोक यादव एडवोकेट