लॉकडाउन के दौरान अभिवावकों से विद्यालय जबरदस्ती नहीं वसूल सकते फीस: जिलाधिकारी

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रायबरेली
रायबरेली जनपद में संचालित समस्त बोर्डो एवं समस्त माध्यमिक विद्यालय प्रबंधकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे कि पहले भी निर्देशित किया जा चुका है कि कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित होने तथा संपूर्ण भारत वर्ष में लागू होने के कारण किसी भी छात्र या अभिभावक पर विद्यालय की फीस जमा करने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए । ना ही उन्हें परेशान किया जाए।पर गत दिनों अभिभावकों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विभिन्न माध्यमों से शुल्क जमा करने हेतु अभिभावकों और छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है।शासन और जनपद की तेजतर्रार जिला अधिकारी आदरणीय शुभ्रा सक्सेना ने पहले ही कह दिया है कि अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। जनपद के प्रबंधकों को कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि कोरोना वैश्विक महामारी की दृष्टि को देखते हुए अभिभावकों पर फीस जमा करने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। छात्र का नाम भी ना काटा जाए। यदि उक्त आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं से अगर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उस प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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