बाँदा। उत्तर प्रदेश के बाँदा में ठेकेदार का भुगतान न करने पर कामर्शियल कोर्ट झाँसी ने लोक निर्माण विभाग की कुर्की के आदेश जारी कर दिए, कोर्ट ने अधिशाषी अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग को कुर्क कर लिया ।
ये है उत्तर प्रदेश सरकार का बाँदा स्थित लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियंता कार्यालय यहाँ नोटिस बोर्ड पर लगे इस कागज़ को आप भी देखिए ये कोई साधारण कागज नही है बल्कि ये झाँसी की वाणिज्यिक न्यायालय झाँसी से जारी किया हुआ कुर्की आदेश है जो जुलाई माह में जारी किया गया था। जिसमे लिखा हुआ है कि जिला वाणिज्यिक न्यायालय झाँसी के आदेश के अनुपालन में मदयून निम्नलिखित की निम्नलिखित अचल संपत्ति कुर्क हो गई है। अतः कोई भी व्यक्ति आदि कुर्कशुदा अचल संपत्ति मदयून को क्रय विक्रय अथवा हस्तांतरित न करे अन्यथा वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
आपको बता दे कि झाँसी की फर्म मेसर्स पी0एन0गर्ग इंजीनियर्स एवं कांट्रेक्टर्स के प्रोपराइटर पी0एन0गर्ग ने बाँदा लोक निर्माण विभाग विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते थे जिनका भुगतान विभाग पर शेष था और विभाग ने इसका भुगतान भी कर दिया था पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के चलते और न्यायालय में समय से पैरवी न होने के कारण विभाग के ऊपर ठेकेदार ने लगभग 2 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा पेश किया ।
वही प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बाँदा केअधिशाषी अभियंता आर0आर0 मथुरिया ने बताया कि 30 दिसम्बर 2016 को वाणिज्यिक न्यायालय झाँसी से ठेकेदार के पक्ष में आदेश पारित हुआ इसी आदेश के क्रम में वाणिज्यिक न्यायालय झाँसी ने भुगतान के सम्बन्ध में आदेश दिया था जिसके भुगतान के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय लखनऊ को 11 अगस्त 2022 को भेज दिया गया है जैसे कि वहाँ से धनराशि आवंटित होगी भुगतान कर दिया जाएगा ।
वही विभागीय सूत्रों की माने तो कही न कही इसमे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और समय से उक्त की न्यायालय में पैरवी न होने के कारण विभाग को ठेकेदार को भुगतान करना पड़ेगा, विभागीय कर्मचारियों ने दबी जुबान में यह तक कहा कि जीतना ठेकेदार का भुगतान होना था उससे कही ज्यादा वह भुगतान प्राप्त कर चुका है उससे ज्यादा धनराशि के भुगतान की रिकवरी होनी चाहिए पर विभागीय अधिकारियों की पैरवी न होने के कारण न्यायालय के आदेश पर भुगतान करना पड़ेगा।