नियमों के बंधन में बंधेंगे ई रिक्शा
- सोमवार से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी
- ट्रैफिक अराजकता पर भी कसेगी लगाम
Raebareli- सोमवार से ई रिक्शा की बढ़ रही अराजकता पर परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की बेडि़यों का शिकंजा कस जाएगा। विभाग ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा है। जिसके बाद अब मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम नियम ई रिक्शा पर भी लागू हो जाएंगे। ये जानकारी यातायात सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा सड़क पर नही चल सकते है जो भी ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चला रहे वे तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें अन्यथा उनपर यातयात नियमों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाएगी। - अधिकारियों के मुताबिक चालकों को हर 6 महीने में कामर्शियल टैक्स भी देना होगा।
- ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य
ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए कामर्शियल लाइसेंस होना जरुरी होगा। इस लाइसेंस के लिए आवश्यक है कि कम से कम 1 साल का प्राइवेट वाहन का लाइसेंस हो। क्योंकि उसके बाद ही कामर्शियल वाहनों के लिए लाइसेंस बनता है।
अपने रूट पर ही चलना पड़ेगा
पैसेंजर्स की संख्या भी निर्धारित
ई रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद अब फिटनेस भी जरुरी होगा। छह महीने में ई रिक्शा की फिटनेस करानी होगी। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा पर सिर्फ 4 पैसेंजर्स व अधिकतम 40 किलो भार तक सामान ही लोड किया जा सकेगा।रजिस्ट्रेशन के बाद ई रिक्शा के लिए परमिट इश्यू होंगे। वहीं ट्रैफिक प्लान के लिए आरटीओ व ट्रैफिक विभाग इनके लिए रूट भी बना रहा है। आरटीओ विभाग इसका खाका खींचने में लगा है। ई रिक्शा को मेन रूट्स से दूर ही रखा जाएगा। दरअसल जिन रूटों पर पहले से आटो, टैंपो या बसें चल रही हैं। उन रूटों पर ई रिक्शा नहीं चलाए जाने की बात भी सामने आ रही हैं। साथ ही ई रिक्शा हाईवे पर भी नहीं चल सकते हैं।
–रिक्शे की बैटरी की क्षमता के अनुसार रेट्स तय होते हैं
-रिक्शे दो तरह के होते हैं, माल वाहक व पैसेंजर वाहक
-माल वाहक पांच कुंतल व पैसेंजर्स वाहक चार कुंतल तक का भार लाद सकते हैं
सोमवार से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सारे नियम भी लागू हो जाएंगे। अगर बाद में कोई नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होना लगभग तय है
अनुज मौर्य रिपोर्ट