उत्तर प्रदेश में अब शापिंग मॉल्स में बिकेगी शराब

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सुधीर त्रिवेदी लखनऊ —प्रदेश में मॉल्सद में कतिपय श्रेणियों की मदिरा का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी ( विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों के व्य व्यस्थापन ) नियमावली 2020 को आज अनुमोदन प्रदान कर दिया ।प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय आर भुसरेड्डी ने अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय मे विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानो व मॉडल साप्सड से होती है । पूर्व में मॉल्सा में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का प्राविधान नही था सील्ड बोतलों में मॉल्सक में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु प्रपत्र वि म -4-ग में लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे ।ये दुकाने वर्तमान में संचालित दुकानो के अतिरिक्त होगी ।उन्होंने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। माल जिनमे दुकाने खोली जाएगी उनका न्यूनतम एरिया 10000 वर्ग फ़ीट होना चाहिए । जिसमे डिपार्टमेंट स्टोर, सुपर मार्केट व हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मलित है । प्रीमियम रिटेल बैण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फुट का कारपेट एरिया होना चाहिए । और इनमे ग्राहकों के प्रवेश करने और अपनी इच्छा से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी । दुकान सुसज्जित सेल्फ सहित वातानुकूलित होगी । जिससे कि विभीन प्रकार के बॉन्ड सेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सके ।प्रीमियम रिटेल ब्राण्ड केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकेंगे । वेंडध परिसर में मदिरा के सेवन की अनुमति नही होगी । प्रीमियम रिटेल ब्राण्ड केवल निम्नलिखित की बिक्री कर सकते है । आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड (बीआईओ), भारत मे निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच, इससे उच्च श्रेणि के ब्राण्ड ।ब्रांडी, जिन और वाइन के समस्त ब्राण्ड । वोदका और रम के 700 रुपये से अधिक अधिकतम मूल्य वाले ब्रांड और 160 रुपये या इससे अधिक 500 एम.एल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली व इसके समतुल्य बीयर ब्राण्ड, मॉल्स में खरीददारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए मदिरा के प्रीमियम ब्रांडों की मॉल्स से बिक्री की अनुमति देते हुए नियमावली बनाई गई है । इस दुकानो द्वारा अच्छी खरीददारी के अनुभव के साथ ही भारतीय एवं आयातित मदिरा के विविध प्रकार के ब्रांडों तक पारखियों की पहुँच तथा चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

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