कोरोना का डर: अमावस्या के पहले लग गई धारा 144

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चित्रकूट। जिला मजिस्ट्रेट शेषमणि पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के अंतर्गत बड़ी संख्या में जन समुदाय के एकत्रीकरण को प्रतिबंधित किया गया है।उन्होंने कहा कि जनपद चित्रकूट में कोविड-19 संक्रमण की जांच कराए जाने पर अब तक कुल 87 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं और वर्तमान में जनपद ऑरेंज जोन में है। 21 जून को पड़ रही आषाढ़ मास की अमावस्या के पर्व में चित्रकूट धाम मेला क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे एक ही स्थान पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने की पूर्ण संभावना है। जनपद चित्रकूट में कोविड-19 कोरोनावायरस महामारी को दृष्टिगत31 जुलाई तक धारा 144 के अंतर्गत निर्गत निषेधाज्ञा भी प्रभावी है। उक्त अवसर पर अमावस्या मेला में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की संभावना के दृष्टिगत जनपद में उक्त अमावस्या का मेला पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह उक्त पर्व को अपने घरों में ही रहकर मनाए यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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