सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी ले सकेंगे लाभ
रायबरेली। अभी तक सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सीमित डाक जीवन बीमा अब निजी क्षेत्र के अध्यापकों वकीलों एवं विभिन्न प्रकार की निजी कंपनियों के कर्मचारियों हेतु शुरू कर दी गई है।
अधीक्षक डाकघर रायबरेली मंडल अशोक बहादुर सिंह ने बताया कि डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 में हुई और प्रारंभ में यह सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत कर अधिकाधिक लोगों को डाक जीवन बीमा के संरक्षण में लाया जाएगा जैसे कि निजी शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के कर्मचारी, पेशेवर जैसे डॉक्टर,अभियंता प्रबंधन सलाहकार वास्तुकार बैंकर, या फिर राष्ट्रीय शेयर बाजार तथा मुंबई शेयर बाजार के सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी भारतीय डाक विभाग की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भारतीय डाक विभाग यह दावा करता है कि डाक जीवन बीमा किसी भी अन्य बीमा कंपनी के मुकाबले छोटी किस्त में ज्यादा बोनस देता है।
रायबरेली मंडल की बात की जाए तो 10,000 से अधिक बीमा धारक इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।
डाक जीवन बीमा के तहत विभिन्न प्रकार की पॉलिसी हैं जिनका लाभ लिया जा सकता है एवं बीमा धारक को 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट