●बन्दी में दुकान खोले 15 दुकानदारों पर कार्यवाही के निर्देश
बाँदा–जिलाधिकारी बाँदा और पुलिस अधीक्षक ने आज नरैनी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बने कोविड-19के एल-1केन्द्र का औचक निरीक्षण किया । साथ ही ओवरलोड व अवैध खनन/परिवहन की सूचना व लाकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आज अपर जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट को नरैनी तहसील अंतर्गत निहालपुर स्योढ़ा खदान का निरीक्षण के लिए भेजा गया ।
बता दे कि जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि ओवरलोड व अवैध खनन की सूचना व लाकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह व नगर मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह के साथ प्रथमतः नरैनी तहसील अंतर्गत खनन क्षेत्र निहालपुर सेवढा का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया ।साथ ही खनन स्थल से कोई ऐसे संकेत नही मिले जिससे कि अभी हाल ही में अवैध खनन किया गया हो ।
जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल द्वारा अपर जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट को खनन क्षेत्र कोलवाल रायपुर के निरीक्षण हेतु भेजा । जहाँ अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह द्वारा बताया गया कि यहाँ भी खनन बन्द पाया गया ।
जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल व पुलिस अधीक्षक एस एस मीणा द्वारा नरैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बने कोविड19 के एल-1सेन्टर का निरीक्षण किया गया ।जहाँ अधीक्षक सहित अधीनस्थ स्टाफ उपस्थित मिला , वर्तमान में एल-1 केन्द्र में 41 व्यकि कोरन्टीन है केन्द्र ने आज 58 सैम्पिल कॅरोना जाँच के लिए भेजे है । पूर्व में भेजे गए सैम्पिल में तीन व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनमे 2 व्यकि एल-1 कोरन्टीन है व एक व्यक्ति नरैनी का ही निवासी है ।वो अपने घर मे कोरन्टीन है तीनो कोरोना पॉजिटिव मरीजो को आज ही राजकीय मेडिकल कालेज बाँदा भेजे जाने हेतु अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्देशित किया गया है ।
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा नरैनी से अतर्रा कस्बे में नरैनी रोड पर काफी संख्या में दुकाने खुली पाई गई । दुकानदारों द्वारा लाकडाउन पूर्ण बन्दी का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ,महामारी अधिनियम 1897 व भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अन्तर्गत नियमानुसार कारवाही करने हेतु लगभग 15 दुकानदारों को हिरासत में लेते हुए स्थानीय प्रसाशन / पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया । जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी अतर्रा को निर्देशित किया गया कि नियमित भ्रमण सील रहते हुए पूर्व निर्गत रोस्टर रोस्टर के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए ।