पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगी अब अपनी सुविधानुसार साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कर सकेंगे. लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन में हुए बदलावों से इंप्लॉई पेंशन स्कीम (EPS), 1995 के 64 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ट्वीट से मिली है.
लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. अभी तक पेंशनभोगियों को पेंशन पाना जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक में जमा करना होता है, जिसमें पेंशन आती है. EPFO ने ट्वीट में कहा है कि अब पेंशनर्स साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. जमा की जाने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक यह मान्य रहेगा.
Reforms made in submission of Life Certificate benefits 64 lakhs EPS'95 Pensioners#EPFO#LifeCertificate pic.twitter.com/IvulBdCogI
— EPFO (@socialepfo) March 4, 2020
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं. इसे डिजिटली किसी भी ब्रांच में, अपने PC/लैपटॉप/मोबाइल के जरिए https://jeevanpramaan.gov.in से, निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए जमा किया जा सकता है. डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है. फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा कर सकते हैं.