रायबरेली
एक रुपये के छोटे सिक्के के चलन पर भी दुकानदारों की मनमर्जी भारी पड़ रही है। वही जिले के आला अधिकारी भारतीय मुद्रा के एक रूपये का सिक्के न लेने वाले दुकानदारो पर भी कोई कार्यवाही नही कर रहे है रिजर्व बैंक के नियमों के बावजूद पूरे जिले में दुकानदार एक रुपये के छोटे सिक्के नहीं ले रहे हैं। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं बैंक अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी सिक्के को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी करेंसी को चलन में रखने या फिर चलन से बाहर करने का एकाधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास है। इसलिए किसी भी करेंसी को लेने से मना करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद जिले में दुकानदार धड़ल्ले से एक रुपये के छोटे सिक्के को लेने से मना कर रहे हैं। जितेंद्र यादव मलिकमऊ निवासी ने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीणों इलाको में दुकानदार एक रुपये का छोटा सिक्का लेने से मना कर देते हैं। वहीं सन्दीप ठेकेदार निवासी सर्वोदय नगर ने बताया कि किराना दुकानदार एक रुपये के छोटे सिक्के नहीं लेते हैं। इस बात को लेकर कई बार बहस भी हो चुकी है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि एक रुपये के छोटे सिक्कों को लेने से मना करना अपराध है। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।
आरबीआई में कर सकते है अपनी शिकायत
अगर कोई व्यक्ति किसी भी सिक्के (यदि सिक्का चलन में है) को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम व आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। मामले की शिकायत रिजर्व बैंक में भी की जा सकती है। आरबीआई को issue lucknow@rbi.org.in मेल भी कर सकते हैं।