महोबा , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर तहसील चरखारी में विधिक जागरूगता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उपस्थित महिलाओ को उनके अधिकारो एवं उनके उत्पीड़न के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया ताकि कोई भी योजना से वंचित न रहे एवं महिलाओं के हित में संचालित योजनाओ के बारे में जागरूक किया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। आयोजित कार्यक्रम मे उपस्थित महिलाओं कोे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पाॅक्सो 2012, कार्यस्थल पर महिलाओ का उत्पीड़न अधिनियम 2013 तथा 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।
उपस्थित महिलाओ को प्रोत्साहित करते हुये उन्हे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु प्रेरित किया गया तथा विशेष रूप से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड ट्राफिकिंग, कन्या भू्रण हत्या, महिलाओं के अधिकार व उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कानूनी, सामाजिक प्रभावों एवं लाभों के बारे में जानकारियां प्रदान की गयी।
रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल
विधिक जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी
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