अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई बुलडोजर से होगी

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सरीला( हमीरपुर) चकबंदी में खाद गड्ढे के लिए आरक्षित की गई जमीन को पूर्व खातेदार के वरासान द्वारा चकबंदी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बाद भी इस जमीन पर बैनामे कर दिये गये थे। प्रतिवादी नगर पंचायत की शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर पंचायत को बैनामा रद्द कराने तथा जमीन को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।
कस्बे में गाटा संख्या 459 की 1.46 हेक्टेयर जमीन ब्लॉक रोड पर स्थित है।चकबंदी में इस जमीन को खाद गड्ढा के लिए आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन इस जमीन के पूर्व खातेदार ने चकबंदी न्यायालय में इसका वाद दायर कर दिया था। 1987 में चकबंदी कोर्ट कुलपहाड़ ने खातेदार के पक्ष में आदेश कर दिया था। 2015 में इस जमीन का खातेदार के नाम खतौनी में अमल बरामद भी हो गया था। जब इसकी भनक नगर पंचायत को लगी तो 2021 में नगर पंचायत ने खातेदार के विरुद्ध न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी हमीरपुर के यहां वाद दायर कर दिया था। एसडीएम खालिद अंजुम ने बताया कि इसी बीच पूर्व खातेदार के वरासान परमेशी दयाल, किशनलाल, अमरचंद, तेजपाल पुत्र गुरदयाल व प्रेमरानी पत्नी स्व गुरु दयाल ने करोड़ों की जमीन का आधा दर्जन से अधिक लोगों को बैनामा कर दिया था। जिस पर कार्यवाही की गई है। नगर पंचायत को बैनामा के निरस्तीकरण की कड़ी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बताया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है। शीघ्र ही इन अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही बुलडोजर द्वारा की जाएगी।

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