सबूत के अभाव में जेल भेजा गया युवक 13 दिन बाद रिहा

मामले के विवेचक प्रभारी निरीक्षक ने शनिवार को कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य ना होने की बात कही

गदागंज – खुलासों में जल्दबाजी की वजह से एक व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने कोर्ट में यह माना की आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके बाद सिविल जज नीरज सिंह ने दीपू को रिहा करने का आदेश दिया। सनद रहे गदागंज बाजार में जन सुविधा केंद्र संचालक से 20 अगस्त को 7 लाख रुपए की लूट हो गई थी जिस मामले में 26 अगस्त को जमुनीपुर चारुहर निवासी दीपू उर्फ गौरव को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था जिसे जेल में भेज दिया गया था।

 

इस पूरे मामले में व्यापारियों और ग्रामीणों ने थाने में प्रदर्शन भी किया था तथा प्रभारी राकेश चंद्र आनंद व एक दरोगा पर कार्यवाही की मांग की थी। मामले के सामने आने के बाद रायबरेली पुलिस की इस कार्य शैली पर जमकर की किरकिरी हो रही है तथा बढ़ते अपराध जनपद में चिंता का विषय बन गए हैं। कई बडे घटनाओ में रायबरेली पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है हाल ही में लालगंज में व्यापारी के साथ हुई लूट ने जनपद को हिला कर रख दिया है। रायबरेली जनपद वीआईपी जिला होने के साथ-साथ विपक्ष के मुख्य नेता राहुल गांधी यहां से सांसद हैं बावजूद इसके रायबरेली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद बुरी होती जा रही है।

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