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दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन
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समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु 8 जून से खुलेंगे
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बिना मास्क लगाये घरों से बाहर निकलना है प्रतिबन्धित
जिलाधिकारी, रायबरेली
रायबरेली। भारत सरकार गृह मंत्रालय अधिसूचना व उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना महामारी कोविड-19 को आपदा घोषित करते हुए महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी अनलाॅक 1 जून से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के दिशा निर्देश निर्गत हैं, जिसके अनुपालन में सम्पूर्ण प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ी के अनुपालन किया जा जरूरी है। अनलाॅक की स्थिति में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा जारी किया है और कहा है कि अब अधिक संचेत व सतर्क रखने की जरूरत है तथा मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का पालने करे के साथ ही भीड-भाड़ से बचना होगा। उन्होंने कहा है कि धारा 144 के अधीन जनपद की सीमा के अन्तर्गत सामान्य रूप से रहने वाले/आन-जाने वाले सभी नागरिकों/व्यक्तियों पर लागू होगा। किसी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे लोक परिशान्ति विखण्डित होने अथवा पारस्परिक सौहार्द में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो। समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नही है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित होने, कन्टेनमेंट जोन के अन्दर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन से प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल ओर इसी प्रकार के अन्य स्थानो पर आवागमन से प्रतिबन्धित किया जाता है, जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित किया जाता है। सभी धार्मिक पूजा स्थल जन सामान्य के लिए 8 जून से खुलेगे। किसी भी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना/धार्मिक जुलूस प्रतिबन्धित किया जाता है। सभी शिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। भारत सरकार के सम्भावित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। खेल परिसर/स्टेडियम को कीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि बारातघर खोले जाएगे लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, इसके 30 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना पूर्णतयः निषद्ध किया जाता है। टैक्सी/मैक्सी-कैब सर्विस/थ्रीव्हीलर/आटो/ ई-रिक्सा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जायेगें। अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों तक ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध प्रतिबन्धित किया जाता है और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रो/ कार्यालय व विद्युत संयन्त्रों को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचाऐगा। गुटखा, तम्बाकू प्रतिबन्धित किया जाता है, तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। कार्य स्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक संगठन एंव उसका सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा अफवाहों का प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्त्ति ढेला, ईंटा, पत्थर, सोड़ा वाटर की बोतले आदि जिनसे किसी को आघात पहुँचाई जा सकती है, तद्नुसार उनका एकत्रित किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य, तनाव उत्पन्न हो, किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी धर्म/सम्प्रदाय की पूजा/अर्चना/अजान/नमाज सामूहिक रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपदवासी अपने घरों में रहें तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूर्णतया निषिद्ध किया जाता है। समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक के आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। (सिवाए ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति के जिनमें सवास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना हों) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, का उल्लघन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 1 जून से 30जून 2020 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
सुरेश कुमार रिपोर्ट