खनिज को बाजार में बेचना है तो पहले पोर्टल पर कराइये रजिस्ट्रेशन

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  • अवैध खनन रोकने के लिए योगी सरकार का नया फार्मूला

  • खनन विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत वाहन 10 जून से नही कर सकेंगे उप खनिजों का परिवहन

संदीप रिछारिया (वरिष्ठ संपादक)

लखनऊ। देश के अनलॉक होने के पहले चरण में योगी सरकार ने सड़क पर वाहनो की संख्या के नियंत्रण का एक नया फार्मूला निकाला है। 10 जून से खनिज विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड वाहन ही खनन कार्य कर सकेंगे। इसका आदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डा0 रोशन जैकब सभी जिलों को भेजा है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत वाहन आगामी 10 जून के बाद उप खनिजों के परिवहन के लिए प्रतिबन्धित कर दिये जायेंगे। अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पटल पर किया जाना आवश्यक है।

डा0 रोशन जैकब ने बताया कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों यथा बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल mining. up. work121.com पर पंजीयन कराने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान उनके संज्ञान में आया है प्रदेश में उपखनिजों यथा-बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन के पोर्टल पर लगभग 30 हजार वाहनों का ही पंजीयन हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उपखनिजों के परिवहन में प्रयोग हो रहे वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही में संबंधितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पोर्टल mining.up.work121.com पर होना अति आवश्यक है। इस संबंध में डा0 रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों/परिवहन आयुक्त व जनपदीय खान अधिकारियों से प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की है।

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