धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दर्ज किया खब्बू का बयान

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वर्ष 2002 में मंडल कारागार में बंद रहने के दौरान एक व्यक्ति को मारने और जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में गोसाईगंज के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू का बयान सोमवार को कोर्ट में दर्ज किया गया।
बहस के लिए अगली पेशी 24 जून नियत की गई है, यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रशांत शुक्ला के यहां हुई। दिल्ली दरवाजा निवासी लक्ष्मी निवास अग्रवाल ने 23 अक्टूबर 2002 को मंडल कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को तहरीर दी थी, आरोप लगाया था कि जेल में बंद इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ने उन्हें मारा और जान से मार डालने की धमकी दी। इस पर खब्बू के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई थी।मंडल कारागार में निरुद्ध रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू को सोमवार को जेल से लाकर एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया, वहां सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया मामले में अगली कार्रवाई के लिए 24 जून की एक नियत की गई है।

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