बीमित पार्सल सहित पैकिंग और पिकअप की भी व्यवस्था देगा विभाग- अधीक्षक डाकघर एबी सिंह
रायबरेली। भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों को देश और विदेश में कहीं भी पार्सल भेजने और वितरण करने हेतु अपनी प्रणाली में अनेकानेक सुधार करते हुए पार्षद निदेशालय का अलग से गठन किया है एवं केंद्रीय स्तर से इसकी निगरानी एवं नवीन सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें साधारण पार्सल ,पंजीकृत पार्सल एवं प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में बिजनेस पार्सल व लॉजिस्टिक पोस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
स्पीड पोस्ट पार्सल के अंतर्गत कोई भी ग्राहक 35 किलोग्राम तक का पार्सल डाकघर से बुक करा सकता है, इसके अलावा प्रधान डाकघरों में पार्सल की पैकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। पार्सल बुक कराते वक्त कोई भी ग्राहक अपने पार्सल को बीमाकृत करा सकता है, जिससे पार्सल के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा गुम हो जाने की स्थिति में बीमा की रकम क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
अधीक्षक डाकघर एबी सिंह ने बताया की निदेशालय ने पार्सल का वितरण 1 से 2 दिन लोकल स्तर पर व 1 से 4 दिन के भीतर अन्य शहरों में वितरित करने की समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि बीएनपीएल ( बुक नाऊ पे लेटर) की सुविधा का लाभ थोक ग्राहक उठा सकेंगे जिन्हें एक माह की बुकिंग के पश्चात 30 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसे थोक ग्राहकों को हर बार बुकिंग पर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा थोक ग्राहकों को विभाग द्वारा पिकअप की सुविधा भी प्रदान की जा रही है और ऐसे ग्राहकों के लिए विशिष्ट एमआईएस पद्धति द्वारा पार्सलों की बुकिंग से लेकर वितरण तक की पूरी स्थिति की स्वयं निगरानी की व्यवस्था भी है।
अधीक्षक डाकघर ने बताया की अब डाकघरों में ही पार्सल की पैकिंग और जरूरत पड़ने पर पिकअप की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग कि पार्सल व्यवस्था में किसी भी अन्य लॉजिस्टिक कंपनी की तुलना में कम दरों पर देश और विदेश में सामान भेजने की व्यवस्था है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट