सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1), 6(3) के तहत आवेदन

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सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1), 6(3) के तहत आवेदन पत्र-

महोदय,

निवेदन है कि जमाने से जमीन की पैमाइश को लेकर चले आ रहे सिस्टम को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईटेक बनाया है के संबंध में- निम्नलिखित सूचना देने का कष्ट करें-

1- उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले सहित प्रदेश के सभी तहसीलों में कितनी जरीब, ज़ंजीर हैं, बाट-माप विभाग से जरीब, ज़ंजीर का पिछली बार कब सत्यापन और मुद्रांकन कराया गया, किस अधिकारी को जरीब, ज़ंजीर रखने को दी गई हैं लिखित जानकारी दे.

2- उत्तर प्रदेश के सभी जिलो के तहसीलों में कितने गज, मीटर, कड़ियों की जरीब, ज़ंजीर होती हैं का सत्यापन व मुद्रांकन कराया गया है कौन सी प्रमाणित जरीब, ज़ंजीर प्रचलित है, कि लिखित जानकारी दे.

3- क्या बाट-माप विभाग से जरीब, ज़ंजीर के सत्यापन व मुद्रांकन कराया गया हैं पिछली बार कब सत्यापन व मुद्रांकन कराया गया हैं लिखित जानकारी दे.

4- राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों द्वारा की जाने वाली जमीनों की पैमाइश जरीब से नहीं बल्कि ईटीएस (ETS) मशीन से वाराणसी ज़िले सहित उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ है बताए इस संबंध में संबंधित शासनादेश, आदेश कोई हो तो उपलब्ध कराया जाए.

5- वाराणसी ज़िले सहित उत्तर प्रदेश में ईटीएस (ETS) मशीन कितना क्रय किया गया हैं और उनका वितरण उत्तर प्रदेश के ज़िलों के किस- किस तहसील को कितना ईटीएस मशीन दिया गया हैं लिखित जानकारी दे.

6- ईटीएस (ETS) मशीन से पैमाइश लागू होने के बावजूद जरीब, ज़ंजीर से पैमाइश वैध है अथवा अवैध यानी जरीब, ज़ंजीर से पैमाइश की प्रक्रिया अभी भी प्रचलित हैं लिखित जानकारी दे.

7- सरकारी एवं ग़ैर सरकारी ज़मीनों का ईटीएस (ETS) मशीन से पैमाइश कराने कि प्रकिया क्या है लिखित जानकारी दे.


दिनांक- 27 अक्टूबर 2024

भवदीय/ आवेदक

राजकुमार गुप्ता
पुत्र स्व. बाबु लाल गुप्ता,
निवासी- ग्राम कचनार, तहसील थाना व पोस्ट- राजातालाब जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश 221311

सम्पर्क सूत्र-
मो. 9415823500, 9336617112
ईमेल- rajkumargupta.ck@gmail.com

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