- अंबानी के वकील ने कहा कि अनिल अंबानी पहले अमीर थे लेकिन अब नहीं
- छह सप्ताह के भीतर 100 मिलियन डॉलर जमा करने का आदेश दिया
- अनिल अंबानी पर चीनी बैंकों के कर्ज के मामले में सुनवाई के दौरान कही यह बात
- अनिल अंबानी की कंपनी ने 2012 में चीनी बैंकों से 4,760 करोड़ रुपये का लिया था कर्ज
- फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई
ब्रिटेन की एक अदालत ने शुक्रवार को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक मुकदमे में जमा राशि के रूप में छह सप्ताह के भीतर 100 मिलियन डॉलर जमा करने का आदेश दिया। दरअसल, तीन चीनी बैंक डिफ़ॉल्ट कर्ज के तौर पर सैकड़ों मिलियन डॉलर की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अंबानी के वकीलों ने पहले कहा था कि उनके पास जमा राशि का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है।
अनिल अंबानी के वकील ने ब्रिटेन की अदालत से कहा है कि अनिल अंबानी कभी अमीर थे, लेकिन अब नहीं हैं। चीन के एक अग्रणी बैंक द्वारा 68 करोड़ डॉलर (करीब 4.7 हजार करोड़ रुपये) के दावे पर सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि भारत के टेलीकॉम मार्केट में उथल-पुथल के चलते अनिल अंबानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
फरवरी, 2012 के 92.50 करोड़ डॉलर लोन पर गारंटी को लेकर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने खुद, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक ऑफ चाइना की ओर से अनिल अंबानी पर मुकदमा किया है। हालांकि अंबानी ने ऐसी किसी गारंटी को वैधता देने से इन्कार किया है। इस समय अनिल अंबानी के कानूनी सलाहकार उनकी नेटवर्थ शून्य साबित करने में लगे हुए हैं। अंबानी के वकील राबर्ट हॉव ने अदालत से कहा कि अब अंबानी की नेटवर्थ शून्य है।