चित्रकूट। वरिष्ठ कोषाधिकारी शैलेश कुमार बताया कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त के निर्देशानुसार कोषागारो से स्टांप बिक्री किए जाने में प्रचलित प्रक्रिया के स्थान पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार संबंधित क्रेता तथा स्टांप वेंडर द्वारा धनराशि सीधे बैंक में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है धनराशि को बैंक में जमा कराने के उपरांत संबंधित जमा धनराशि के चालान की प्रति को कोषागार में प्रस्तुत करने पर कोषागार द्वारा उक्त जमा धनराशि का सत्यापन करने के बाद संबंधित क्रेता तथा स्टांप वेंडर को कोषागार से स्टांप को निर्गत किया जा सकेगा। कोषागार द्वारा किसी भी दशा में नगद बिक्री नहीं की जाएगी।
कोषागार से नही मिलेंगे स्टॉम्प, बैंक में जमा करना होगा चालान
Click