रायबरेली में बड़ी दुकानें नियमानुसार खोलने की अनुमति : शुभ्रा सक्सेना

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  • दुकानों में सेन्ट्रल ए.सी. चलाना प्रतिबन्धित

  • दुकानदारों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन व फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना आवश्यक

  • नियमों का उल्लघंन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

रिपोर्ट – सुरेश कुमार
रायबरेली । जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश दिये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक संक्रमण से सुरक्षात्मक उपायों के साथ जनपद रायबरेली में बड़ी दुकाने खोलने हेतु नियमों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है। किसी भी बड़ी दुकानों में यदि सेन्ट्रल ए0सी0 है, तो उसे चलाने की अनुमति नही होगी। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में व्यक्तिगत ए0सी0/ पंखे की व्यवस्था करके दुकान का संचालन करना होगा। दुकानों को सेनेटाइजर से स्प्रे करना आवश्यक है। दुकान में कम से कम लोगों को एक समय में प्रवेश की अनुमति होगी साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना आवश्यक है।
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने जनपद में खुलने वाली दुकानों के समस्त दुकानदारों को आदेशित किया जाता है कि समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स इस्तेमाल करके कार्य करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी ग्राहक को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। उपर्युक्त दिशा-निदेशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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