जमानत पर रिहा होने के बाद अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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महोबा , पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अऩुपालन में गुरुवार को सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा उ0नि0 विवेक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठित की गई।

गठित हुई पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ में पंजीकृत धारा 452, 376, 506 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त राजकुमार राजपूत पुत्र दशरथ राजपूत जो न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के पश्चात अभियुक्त द्वारा पुन: आपराधिक प्रवृत्ति से मुकदमा उपरोक्त की वादिया को अवैध तमन्चा दिखाते हुये हमलावर होकर गाली गलौज करते हुये समझौते का दवाब बनाते हुये वादिया की नाबालिग पुत्री को घर से उठा ले जाने की व जान से मारने की धमकी दी गयी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 5 दिन पूर्व धारा 352, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित अभियुक्त को थाना महोबकंठ क्षेत्र के विरमा नदी पुल बह्द ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

इसी तमन्चे के बल पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में पंजीकृत मुकदमे की वादिया को डराया धमकाया गया था। बरामद तमन्चा व कारतूस के आधार पर राजकुमार के विरुद्ध थाना महोबकंठ में शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल

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