इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर लगाई रोक, जानें- पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक की रोक लगाई है. ये रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक की रोक लगाई है. ये रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है. अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की अर्जी पर कोर्ट रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है. 15 मार्च को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

शासनादेश को दी गई चुनौती

अजय कुमार की पीआईएल में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई है. पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है. सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है. इतना ही नहीं पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच में हुई.

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण नियमावली जारी करते हुए चक्रानुक्रम फार्मूले पर आरक्षित सीटें निश्चित करने का निर्णय लिया था। वो पद जो गत पांच चुनावों में कभी आरक्षण के दायरे में नहीं आए, उनको प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया जाना था। साथ ही वर्ष 2015 में जो पद जिस वर्ग में आरक्षित था इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं रहेगा। यानी आरक्षण के चक्रानुक्रम में आगे बढ़ा जाएगा। इसी क्रम में जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों को आरक्षण व आवंटन अनंतिम लिस्ट जारी हो चुकी है। अब 16 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जानी है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

Courtesy – Ananda bajar patrika (ABP)

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