रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल
महिलाओं के हंगामीखेज प्रदर्शन के बाद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
हत्या , बलात्कार , पास्को एवं हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा हुआ पंजीकृत
बेलाताल ( महोबा )
16 वर्षीया प्रीति की तीन दिन पूर्व हुई मौत के बाद भी कुलपहाड कोतवाली द्वारा मुकदमा पंजीकृत न करने से खफा सैकडों महिलाओं द्वारा कोतवाली के बाहर किए गए जोरदार हंगामीखेज प्रदर्शन के बाद आखिरकार पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करना पडा .
पुलिस ने मृतका प्रीति की मां अशोकरानी की तहरीर के आधार पर नामजद तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या , बलात्कार, पास्को व दलित उत्पीडन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है .
सोमवार को दोपहर में बेलाताल से मृतका प्रीति के परिजम समेत सैकडों महिलायें व गांववासी कोतवाली जा पहुंचे . उन्होंने प्रभारी निरीक्षक पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसे ले लिए हैं इसलिए मेरी बेटी की मौत के तीन दिन बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाए टालामटोल कर रही है . महिलायें कोतवाली के मुख्य द्वार पर लेटकर हंगामा करने लगीं . हंगामा बढता देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए . दूसरी तरफ महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करने तक न हटने का ऐलान कर दिया . आखिरकार पुलिस ने मृतका प्रीति की मां अशोकरानी की तहरीर पर मोहल्ला करारीपुरा मोहल्ले के तीन लड़के रोहित उर्फ भूरा पुत्र तुलसीदास , तरुण रैकवार पुत्र खेम चायवाला व भूपेंद्र पुत्र सिम्मू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 12/20-21 में धारा 302 , 354, 376 , 363 , 506 आईपीसी व 4 पास्को एक्ट एवं 3-4-5 एवं 3-6-5 दलित उत्पीडन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है .
पुलिस क्षेत्राधिकारी रामप्रवेश राय ने पीडित के परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस निष्पक्ष ढंग से कार्यवाही करेगी . दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा .