विधिक शिविर में महिलाओं को अधिकारों एवं उनके उत्पीड़न के सम्बन्ध में किया जागरूक

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महोबा , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार माँ चन्द्रिका महिला महाविद्यालय में विधिक जागरूगता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेन्द्रपाल ने की। गोष्ठी में उपस्थित छात्राओं एवं अध्यापिकाओ को महिलाओं के अधिकार एवं उनके उत्पीडन के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया, ताकि कोई भी योजना से वंचित न रहे एवं समस्त छात्राओं एवं अध्यापकों के माध्यम से महिलाओं के हित में संचालित योजनाओ के बारे में जागरूक किया जा सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिरकण सचिव द्वारा उपस्थित छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 के बारे में विस्तार से बताया गया।

साथ ही उपस्थित छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुये उन्हे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु प्रेरित किया गया तथा विशेष रूप से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड ट्राफिकिंग, कन्या भू्रण हत्या, महिलाओं के अधिकार व उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कानूनी, सामाजिक प्रभावों एवं लाभों के बारे में जानकारियां प्रदान की गयी। कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम चीफ रामऔतार सिंह, डिप्टी चीफ रामनरेश यादव, व असिस्टेंट हरेन्द्र मिश्रा एवं योगेन्द्र सिंह, सहित प्रधानाचार्या ज्योति सिंह सहित अध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पराविधिक स्वयं सेवक विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया।

रिपोर्ट – राकेश कुमार अग्रवाल

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