अपात्र अपने राशनकार्ड जमा कराएं, जाँच में अपात्र पाए जाने पर बाजार दर से होगी वसूली

13

बाँदा —जनपद में रास्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्ड धारकों को जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान,कृषि योग्य भूमि,रंगीन टीवी कोई निश्चित व्यवसाय आदि है वो अपने राशनकार्ड एक सप्ताह के अन्दर समर्पण कर दे ।
गौरतलब है कि रास्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित अन्तोदय के राशनकार्ड धारकों को जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान,कृषि योग्य भूमि,रंगीन टीवी कोई निश्चित व्यवसाय आदि है तो वो अपात्र है । ऐसे समस्त राशनकार्ड धारको को सचेत किया जाता है कि ऐसे परिवार 7 दिवस के अन्दर अपने राशनकार्ड समर्पित कर दे । अन्यथा राशनकार्ड के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर गेंहू 24/-प्रति किलोग्राम व चावल 32/-प्रति किलोग्राम एवं चीनी, खाद्य तेल,चना व नमक की वसूली बाजार दर से करते हुये रास्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । रिपोर्ट- सुधीर त्रिवेदी

Click