ऑफिस डेस्क –कल से जुलाई का महीना खत्म हो रहा है और अगस्त से कुछ नए बदलाव लागू होने वाले हैं. इनमें से एक बदलाव फास्टैग (FASTag) को लेकर है. अगर आप कार चलाते हैं तो आपको फास्टैग के बारे में पता होगा लेकिन फास्टैग को लेकर NPCI ने कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए है. ये नियम वैसे तो पहले से लागू हैं लेकिन अक्टूबर में फास्टैग की केवाईसी वाला नियम नया है और उसका पालन 1 अगस्त से होना है. आपको बता दें कि टोल टैक्स पर गाड़ियों की भीड़ को कम करने के लिए फास्टैग बनाया गया था, जिसके जरिए टोल टैक्स पर फास्टैग के जरिए टोल कटता है लेकिन कुछ नए नियम हैं, जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, नए नियमो की जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर यह सारे नियम आपने सही कर रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नही होगी अन्यथा आपको टोल टैक्स दुगना भरना पड़ेगा। आईए जानते हैं क्या है नए नियम।
31 अक्टूबर तक करनी है KYC
एनपीसीआई (NPCI) के दिशा निर्देशों के मुताबिक, फास्टैग की सर्विस देने वाली कंपनियों के पास 31 अक्टूबर तक का समय है. 31 अक्टूबर तक पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी होनी जरूरी है. ताजा अपडेट ये है कि 1 अगस्त से केवाईसी के लिए कंपनियों को प्रोसेस शुरू करनी है।
पुराने वाहन के मालिकों के लिए अपडेट
अब कंपनियों के पास एनपीसीआई की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय बचा है. इस बीच कंपनियों को 3-5 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करानी अनिवार्य होगी । 31 अक्टूबर तक इन कंपनियों को फास्टैग की केवाईसी पूरी करनी है. तो फास्टैग रखने वालों को इस बात का खास ख्याल रखना है, जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, वो 1 अगस्त से इसे कर सकते हैं।
1 अगस्त से लागू हो रहे हैं ये नियम
- 5 साल पुराने फास्टैग को बदलना है
- 3 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी
- फास्टैग से वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर को जोड़ना
- नया व्हीकल लेने के बाद 90 दिन में नंबर अपडेट करना होगा
- फास्टैग प्रोवाइडिंग कंपनियों को डाटाबेस सत्यापित करना
- कार के साइड और सामने की साफ फोटो अपलोड
- मोबाइल नंबर से फास्टैग का लिंक होना अनिवार्य होगा
- 31 अक्टूबर 2024 तक केवाईसी नियम को पूरा करना होगा
अनुज मौर्य रिपोर्ट