जनता या स्वैच्छिक संस्थाएं कोरोना वायरस से संक्रमित अपने भाइयों व बहनों के मदद के लिये आये आगे-जिलाधिकारी

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प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री के पीड़ित सहायता कोष में दान या चन्दा जमा कर पीड़ित व्यक्तियों की करें सहायता-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार अपने समस्त नागरिकों विशेषकर श्रमिकों, किसानों, वृद्धों, विधवाओं सहित समाज के कमजोर वर्ग के प्रत्येक परिवार हेतु आर्थिक मदद पहुॅचाने का कार्य कर रही है। संक्रमित व संदेहास्पद मरीजों के निःशुल्क इलाज के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये भी समस्त आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहा हैं। वर्तमान में उत्पन्न विषय परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट व अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुये अनेक औद्योगिक, व्यापारिक व सामाजिक संगठन अपने भाइयों व बहनों की मदद के लिये आगे आए है जिनके सहयोग से योगदान हेतु प्रदेश सरकार कृतज्ञ है।

जिलाधिकारी ने अपील करते हुये कहा कि जनता या स्वैच्छिक संस्थायें कोरोना वायरस से संक्रमित अपने भाइयों व बहनों के मदद के लिये आगे आये। मुख्यमंत्री के पीड़ित सहायता कोष में दान या चन्दा जमा कर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता/राहत प्रदान करें। उन्होने बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड) नामक कोष है जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के लिये होता है। जनता या स्वैच्छिक संस्थायें चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड के खाते के सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, शाखा-सी0बी0आई0 कैन्ट रोड, लखनऊ, खाता संख्या-1378820696, आईएफएससी कोड-CBIN0281571, ब्रान्च कोड-281571 में दान या चन्दा जमा कर सकते है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट है।

अवनीश कुमार मिश्रा रिपोर्ट

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