रिपोर्ट – संदीप कुमार फिज़ा
लालगंज(रायबरेली)। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 के अनुसार नगर की नालियों की सफाई करना,हानिकारक वनस्पति को हटाना और समस्त न्यूसेंस का उपशमन करने का अधिकार होने के बावजूद नगर पंचायत लालगंज वार्ड नम्बर 12 के निवासियों की जलनिकासी की समस्या का निस्तारण नहीं करवा पा रही है।नगर पंचायत लालगंज की ढुलमुल रवैया से नाराज वार्डवासी विष्णु कुमार पाण्डेय,रमेश सोनी,मानिकचन्द्र सोनी, नवलकिशोर सैनी, आशीष पाण्डेय, सुनील कुमार, संतोष कुमार, दुर्गेश सोनी आदि के परिवार के सदस्यों ने नगर पंचायत लालगंज के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन कर व्याप्त गन्दगी को लेकर सफाई की मांग की। मुहल्लावासियों ने बताया कि एक दबंग व्यापारी नेता कुछ लोगों को बहला फुसलाकर हम सभी के पानी का निकास बन्द कर दिया और सफाई करने वाले कर्मचारी को सफाई भी नहीं करने दे रहा है।जिसकी शिकायत नगर पंचायत कार्यालय में की गई तो कई दिनों के बाद भी अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष ने अवरूद्ध नाली को नहीं खुलवा पाये हैं।नगर पंचायत के इस रवैये से वार्डवासी बेहद खफा हैं।सभासद व जिला योजना समिति सदस्य राघवेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि वासियों ने बताया कि नगर पंचायत लालगंज के वार्ड सं. 12 लखनऊ रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास रहने वाले आधा दर्जन से अधिक घरों की दूषित जल निकासी का मार्ग विगत कई महीनों से एक दबंग युवक ने बन्द कर रखा है जिसे खुलवाने के लिये नगर के अध्यक्ष और अधिशाषी अधिकारी विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं।नगर पंचायत साफ-सफाई करवाने में आना कानी कर रही,जबकि वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के लिये कई शासनादेश भी जारी किये हैं।यही नहीं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 के अनुसार नगर की सफाई अनिवार्य कर्तव्य व धारा 267 के अनुसार उसे हटवाने की शक्ति भी नगर पंचायत को दी गयी है। बदले की भावना रखने वाली नगर पंचायत वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। श्री सूर्यवंशी ने कहा कि आवश्यकता हुयी तो जनहित याचिका भी दायर की जायेगी।