प्रतापगढ़। जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 06 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना पट्टी अन्तर्गत ग्राम बेसार के राम चन्द्र वर्मा पुत्र सत्य नारायण वर्मा के शस्त्र एसबीबीएल, थाना महेशगंज के ग्राम सराय खानदेव के रऊफ पुत्र मो0 हफीज के शस्त्र राइफल, ग्राम झींगुर के सुनील कुमार मिश्र पुत्र रमा शंकर मिश्र के शस्त्र रिवाल्वर, ग्राम लक्ष्मीगंज मजरे ऐंधा के श्रीकृष्ण पाण्डेय पुत्र राम नरेश पाण्डेय के शस्त्र एसबीबीएल, थाना हथिगंवा ग्राम सराय कीरत के अश्वनी कुमार अग्रवाल पुत्र दिलीप कुमार के शस्त्र रिवाल्वर तथा थाना कुण्डा ग्राम ठकुराइन का पुरवा मजरे भदरी के लल्लन पटेल पुत्र जगन्नाथ पटेल के शस्त्र एसबीबीएल को निरस्त कर दिया है।
इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रांं में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे 04 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना कुण्डा ग्राम शीतलपुर रैयापुर के कमलेश कुमार पुत्र अखिला नन्द व शुभम उर्फ बमबम दुबे पुत्र कमलेश कुमार, थाना आसपुर देवसरा ग्राम दफरा के मुन्ना पुत्र बफाती तथा ग्राम मोलनापुर के संदीप पुत्र बाबूलाल को 06 माह के लिये जिला बदर किया है।