रायबरेली-सदर कोतवाली पुलिस के नेतृत्व में त्रिपुला चौकी इंचार्ज निखिल भरद्वाज व उनकी टीम ने उक्त प्रकरण में अदालत द्वारा फरार अपराधी अब्दुल मोबिन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी सदर कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर रायपुर स्थिति आवास पर धारा 376 बा ,3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना हरचंदपुर में दर्ज मुकदमा में के अंतर्गत 82 की नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाई। इस क्रम में आसपडोस के लोगो को गवाह के तौर पर रख कर अभियुक्त के आवास पर नोटिस भी चस्पा किया गया।
क्या है सीआरपीसी की धारा 82
यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर होने का हुक्म होता है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट