महराजगंज रायबरेली
धोखाधड़ी से समिति का अध्यक्ष बन दुकान क़ो लीज पर देने एवं कोष में पैसा जमा करने के बजाए गबन करने पर कोतवाली पुलिस ने चार के विरुद्ध संबन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हैं!
मामला बछरावां कस्बे के प्राचीन मंदिर ठाकुर द्वारा से जुड़ा हैं। कोतवाली पुलिस क़ो दी गयी तहरीर में बछरावां निवासी शशिकांत मिश्रा ने बताया क़ी 6 नवंबर 2019 से बछरावां स्थित प्राचीन मंदिर श्रीमती जनक दुलारी ठाकुर द्वारा समिति क़ी कोई प्रबन्धन समिति नही हैं। बछरावां के दुर्गन टोला निवासी दिनेश पुत्र शिवशंकर मिश्रा, राजामऊ बछरावां के दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, प्रफुल्ल त्रिपाठी पुत्र दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी द्वारा षड्यन्त्र रच एवं समिति के फर्जी दस्तावेज बना कर उपनिबन्धन कार्यालय में 17 जुलाई 2021 क़ो उत्तर बाजा़र सब्जी मंडी बछरावां निवासी सलमान पुत्र नूर मोहम्मद के नाम मंदिर समिति क़ी एक दुकान क़ो लीज पर देकर डेढ़ लाख क़ी पगड़ी व साढ़े चार हजार रुपए का किराया एडवान्स में ले लिया। वही गबन करते हुए आए धन क़ो मंदिर कोष में भी जमा नही किया। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर तैयार कराई गयी प्रबन्ध समिति क़ो डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व में ही अवैध/फर्जी घोषित क़ी गयी हैं। उपरोक्त प्रकरण क़ो गंभीरता से लेतें हुए कोतवाली पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी स़हित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया हैं। कार्यकारी प्रभारी निरीक्षक असलम अली ने बताया क़ी प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया हैं, जांच कर दोषी आरोपियों क़ो जेल भेज कठोर कार्यवाही क़ी जाएगी।
एडवोकेट अशोक यादव रिपोर्ट