नगर पंचायत अध्यक्ष सराय अकिल का निर्वाचन रद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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कौशांबी । जनपद न्यायालय के अपर जिला जज चतुर्थ कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में हुई मतगणना को अवैध घोषित करते हुए निर्वाचन को शून्य कर दिया है । कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष चुने गए पूर्व विधायक शिवदानी को तगड़ा झटका लगा है ।
गौरतलब है कि नगर पंचायत सराय अकिल का चुनाव 20 नवंबर 2017 को हुआ था । चुनाव में अध्यक्ष पद के 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मैदान में थे । इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने शिवदानी को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया, जबकि  दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी रोहित आजाद ने उनके निर्वाचन को गलत बताते हुए जनपद न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की । रोहित आजाद के अधिवक्ता कुलदीप शुक्ला ने बताया कि कुल 8317 मत पड़े थे, लेकिन मतगणना 7743 मतों की हुई ।आरोप है कि 572 पत्र हेराफेरी कर गायब कर दिया गया ।उनका लेखा-जोखा नहीं मिला । 199 मतों से शिव दानी को निर्वाचन अधिकारी ने विजई घोषित कर दिया । इसको लेकर न्यायालय में 2 साल से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई चलती रही । साक्ष्यों व निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों से रोहित आजाद द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर अपर जिला जज चतुर्थ में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए नगर पंचायत समिति के अध्यक्ष पद की मतगणना को अवैध घोषित कर निर्वाचन शून्य कर दिया है । इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष सराय के का कहना है कि फैसले के खिलाफ हुआ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे ।
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