डलमऊ, रायबरेली। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते डलमऊ कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर एससी एसटी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में पंजीकृत पांच अभियुक्तों अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे गुरु दीन का पुरवा मजरे रसूलपुर धरावा निवासी वीरेंद्र सिंह एवं संतोष पुत्र शिव बरन सिंह इंद्र बहादुर सिंह राम बहादुर सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह एवं शिवबरन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह पर थाना कोतवाली डलमऊ में पंजीकृत विभिन्न गंभीर धाराओं में दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायालय रायबरेली पास्को द्वितीय द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को आजीवन कारावास एवं 30 30 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से उत्कृष्ट पैरवी करने मर अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह एवं मुख्य आरक्षी बार्बी व उमेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।
- विमल मौर्य