प्रवासी श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं पर उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट

16

न्यूजडेस्क – कोरोना महामारी के इस दौर में सड़कों पर चल रहे, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर भेजे जा रहे प्रवासी मजदूरों का मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। इनको दी जा रही सुविधाओं पर उच्च न्यायालय ने केंद्र और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने मामले में दो हफ्ते बाद गकी सुनवाई तक हलफनामे के साथ दी जा रही सुविधाओं पर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया यह जवाब

जनहित याचिका में प्रवासी श्रमिकों को भोजन, पानी, मेडिकल और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई थी, याचिकाकर्ता ने ये भी सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा था कि श्रमिकों को भूखा न रहने दिया जाए और उन्हें परिवहन की सुविधा भी मिले, याचिका की वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि प्रवासी श्रमिकों के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 अप्रैल और 5 मई पारित आदेशों का पालन किया जा रहा है।

सरकार का यह था पक्ष

एसबी पांडेय ने कहा कि मजदूरों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पुनरीक्षण भी किया गया है, वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव ने दलील दी कि गृह मंत्रालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो रहा है, इस पर कोर्ट ने दोनों सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

Click