मालगाड़ियों, समय सारिणीबद्ध पार्सल सेवाएं, श्रमिक और विशेष ट्रेनें यथावत चलेंगी
राकेश कुमार अग्रवाल
कोरोना के चलते रेलवे बोर्ड ने मेल / एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सहित नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को ३० जून तक के लिए निरस्त कर दिया गया है।
मालगाड़ियों, समय-सारणीबद्ध पार्सल सेवायें, श्रमिक विशेष ट्रेनें और अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है कि ३० जून तक की नियमित यात्री ट्रेनों के सभी टिकटों के निरस्तीकरण पर पूरा रिफंड मिलेगा।
रेलवे बोर्ड ने कोविड -19 के कारण व्याप्त परिस्थिति के कारण टिकट निरस्तीकरण और किराया वापसी के संदर्भ में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब यात्रा की तारीख (सामान्य 03 दिनों के बजाय) से 6 महीने तक टिकट जमा करने पर काउंटर पर रिफंड लिया जा सकता है।
पहले से आरक्षित टिकटों के लिए विशेष प्रावधान के तहत पीआरएस काउंटर से प्राप्त और ई-टिकट दोनों के लिए पूर्ण रिफंड दिया जाएगा टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्रा की तारीख से 6 महीने के भीतर (सामान्य 03 दिनों के स्थान पर) स्टेशन पर भरी जा सकती है।
पूर्व निर्धारित 10 दिनों के सामान्य नियम के स्थान पर मुख्य दावा अधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (दावा) के कार्यालय में टिकट रिफंड हेतु टीडीआर 60 दिनों तक जमा किया जा सकता है। यह ट्रेन चार्ट से मिलान के अधीन होगा।
ई टिकट एवं ऑनलाइन निरस्तीकरण और धनवापसी सुविधा दी जा रही है। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट निरस्त करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। 21 मार्च एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए पहले से आरक्षित टिकटों को निरस्त करने पर हुई कटौती की गई राशि की पूर्ण वापसी।
21 मार्च एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए ऐसे यात्री जिन्होंने पहले से ही अपना टिकट निरस्त करवा लिया है, वो कैंसलेशन चार्ज की शेष राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ज़ोन के मुख्य दावेदार अधिकारी / मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / रिफंड के कार्यालय में किए जा सकते है। निरस्तीकरण शुल्क की शेष राशि की वापसी के दावे के लिए यह आवेदन यात्रा की निर्धारित तिथि के 06 महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में किया जा सकता है।
ई टिकट: निरस्त किए गए टिकटों की शेष राशि का रिफंड उन यात्रियों के उसी खाते में जमा किया जाएगा जिससे टिकट बुक किया गया था।