रिपोर्ट – राकेश कुमार अग्रवाल
कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए रेलवे ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है . किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने , रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में प्रवेश करना , स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना , गंदगी फैलाना , अशुद्ध / अस्वच्छ परिस्थितियों का निर्माण कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा।
रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए फेस मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य है। फेस मास्क / फेस कवर न पहनने की दशा में रु 500 तक का जुर्माना किया जाएगा।
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