लॉकडाउन रहेगा जारी, शर्तें पूरी करने पर ही चलेंगे प्रतिष्ठान – जिलाधिकारी

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रायबरेली कोरोना वायरस से प्रदेश के सुरक्षित जनपदों में शुमार है। 20 अप्रैल से लाकडाउन में कुछ कार्यों/प्रतिष्ठानों के लिए शाशकीय तौर पर छूट दी जा रही है। लेकिन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि ‘यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके ही दी जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नही है कि आप सैर सपाटे के लिए निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री मोदी द्वारा किये गए लाकडाउन के सारे नियम 3 मई तक पहले की तरह ही लागू रहेंगे। प्रतिष्ठानों के लिए जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के यहां आवेदन करने के बाद ही अनुमति प्राप्त कर उन्हें शुरू किया जा सकता है।

क्या है आदेश

ग्रह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल को लाकडाउन के सम्बंध में एडवाइजरी जारी की गई थी कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ख़ासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ज़ोर देना है जहां मज़दूरों के परिसर में ही रहने की व्यवस्था हो जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी जगह फैसले जनपद के जिलाधिकारी पर छोड़ दिये थे। जिसके क्रम में रायबरेली जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठानों के सम्बंध में निर्णय लेने हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को कमान सौंप दी है। सबसे पहले आपको उनके कार्यालय में आवेदन करना है जिसके पश्चात भौतिक निरीक्षण कर अनुमति प्रदान की जाएगी। इस सबके दौरान सोशल डिस्टेंस के पालन को लेकर भी विशेष सावधानी रखनी होगी।

क्या क्या शुरू कर सकते हैं

प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में जिन चीजों का जिक्र किया था उनमें प्रमुख रूप से खेती, हॉर्टीकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी। इनमें आयूष से जुड़ी सेवाएं भी हैं। मनरेगा वर्करों को भी काम करने की इजाज़त होगी लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा। इसका उत्तरदायित्व कार्य लेने वाले का होगा। कृषि से जुड़े सामान, कल-पुर्ज़े, सप्लाई चेन से जुड़े काम भी किए जा सकेंगे। ऊपर दिए गए निर्देश यदि माने जाय तो दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारख़ाने भी खुल सकेंगे। चाय, कॉफ़ी, और रबर पलांटेशन को अधिकतम 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त मिलेगी। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगी, पोस्ट ऑफ़िस खुले रहेंगे। गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे। रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखी जाएगी। सरकारी जरूरी निर्माण कार्यों को अनुमति मिलेगी।हाइवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर अब खुल सकेंगे। इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, पलंबर, मोटर मैकेनिक, कार्पेंटर और इसी तरह के स्वरोज़गार वाले लोगों को काम करने की इजाज़त होगी।

लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी।

ग्रामीण इलाक़ों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाज़त तो मिल जाएगी लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा।

इसके क्रम में जिला प्रशासन रायबरेली ने यह भी कहा कि जनता इस समय लाकडाउन का पूरा पालन करे। और बिना किसी अति आवश्यक कार्य के बाहर न निकले। इमरजेंसी सेवाओ के लिए बाहर निकलते समय भी सोशल डिस्टेंस का पालन करे और दूसरे लोगो से भी करवाये। कोरोना को हराने में पहली लड़ाई जनपद ने जीत ली है। यहां कोविड 19 के प्रसार को रोकने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसलिए सबको अगले आदेशो तक सहयोग करना है।

अफवाहों पर न दें ध्यान

20 अप्रैल से लॉक डाउन खुल जायेगा ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। ऐसे में थोड़ी चूक हमे किसी बड़े संकट में डाल सकती है। जिला प्रशासन ने साफ किया कि लाकडाउन 3 मई तक रहेगा। इसलिए घर पर रहें सुरक्षित रहें।

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