अधिवक्ता की उम्र 228 वर्ष दर्शा कर पुलिस ने किया पाबंद
तहसील के युवा अधिवक्ता अरुण मिश्रा को पुलिस ने 228 वर्ष की उम्र दर्शाते हुए जमीनी विवाद से जोड़कर सीआरपीसी की धारा 107/116 में पाबंद किया है। बताया गया कि कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय पर भेजी गई चालानी रिपोर्ट में त्रुटि हुई है।
बीकापुर उप जिलाधिकारी के न्यायालय पर जमीन से संबंधित एक वाद दायर है। इसी मामले में आईजीआरएस के माध्यम से लिखा पढ़ी कर की जा रही कार्रवाई की नियमित सूचना मांगने से पुलिस ने चलानी रिपोर्ट भेजी है। अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि उनकी उम्र करीब 30 वर्ष है। जिसे चलानी रिपोर्ट में 228 वर्ष दिखाया गया है।
-मनोज तिवारी, अयोध्या