शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने दी रेल कोच फैक्ट्री को चलाने की अनुमति

रायबरेली। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के साथ ही रेल कोच फैक्ट्री भी बंद कर दी गयी थी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश आने के बाद कारखाने के अधिकारियों ने जिला प्रशासन से फैक्ट्री को चलाने के लिये एक प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी थी। जिस पर डीएम की सहमति मिलने के बाद 11 शर्तें के साथ एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रेम प्रकाश उपाध्याय कारखाने को चलाने की अनुमति दी है।
इन शर्तों में कारखाने को न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों द्वारा चलाया जाय। जिनकी संख्या किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक न हो। परिसर का राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार पूरी तरह सैनिटाइजेशन कराया जाय।

श्रमिकों कर्मचारियों के आते-जाते समय स्क्रीनिंग के लिये इन्फ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर उपलब्ध होना चाहिये। कारखाने के ओर से श्रमिकों के लिये मास्क, सैनिटाइजर्स, हाथ धोने के लिये साबुन व पानी की व्यवस्था का समुचित प्रबंध होने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का भी कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।

किसी भी कर्मचारी के संक्रमित होने पर तत्काल उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को देनी होगी। कारखाने के शुरू करने से पहले न्यूनतम पांच व अधिकतम दस कर्मचारियों का रैंडम आधार पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद कारखाने के अधिकारियों ने कारखाना शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है।

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