जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
सतना – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज सतना जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार 5 अगस्त 2020 तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी को घर पर रहकर पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर केवल पुजारी दैनिक पूजा कर सकेंगे। शासन के निर्देशानुसार जिले में जनसुनवाई बंद रहेगी। राजस्व न्यायालयों में केवल उतने ही प्रकरण लगाए जाएंगें, जितना कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से निराकृत हो सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सभी हाट-बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर करना एवं सेनेटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुकान 5 अगस्त तक के लिए सील कर दी जाएगी। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं संदर्भित पत्र द्वारा जारी शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले तथा मास्क फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों तथा शादी विवाह, निजी कार्यक्रम / अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितो के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा-188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधीक्षक तथा समस्त इंसीडेंट कमांडर आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
सतना से विनोद शर्मा की रिपोर्ट