चौहान मेडिकल व साई मेडिकल द्वारा दवा खरीद व बिक्री पर लगाई रोक
महोबा। कोरोना महामारी के मद्देनजर जिले के सभी दवा विक्रेताओं को सर्दी जुकाम बुखार की दवाओं के वितरण का रजिस्टर बनाने व रिकार्ड रखने के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर औषधि निरीक्षक ने महोबा के दो मेडीकल स्टोरों पर दवा की खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी है .
नवागंतुक जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने दवा विक्रेताओं के रिकार्ड की हकीकत जांचने के लिए महोबा के चौहान मेडिकल स्टोर व साईं मेडिकल स्टोर से स्वयं टेस्ट खरीद कराकर रजिस्टर से मिलान करने पर पाया कि सही तरीके से अंकित करके अपलोड नहीं कराया जा रहा है . उन्होंने औषधि निरीक्षक आशुतोष चौबे को कार्यवाही के निर्देश दिए . ड्रग इंस्पेक्टर ने चौहान मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से दवाओं की खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी . उन्होंने औषधियों की बिक्री न करने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया . आदेशों का पालन न करने पर लाइसेंस के निलंबन व निष्कासन की कार्यवाही की चेतावनी भी दी .
ड्रग इंस्पेक्टर ने साई मेडिकल स्टोर द्वारा बुखार ,दर्द व इन्फ्लेमेशन के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा का विवरण रजिस्टर में दर्ज किए बिना बिक्री करने पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया . मौके पर दवा जीरोडोल पी व जीरोडोल एसपी दवा का खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने पर अगले आदेशों तक फर्म द्वारा दवा की खरीद व बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए . उन्होंने साई मेडीकल से स्पष्टीकरण मांगा है इसके बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि खरीद बिक्री का समुचित रखरखाव न होने पर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी .