सिटी स्कैन पर आई सरकार की नई गाइड लाइन, न मानने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत की जाएगी कड़ी कार्रवाई

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रायबरेली

डायग्नोस्टिक सेंटरों की मनमानी पर अब कसेगी नकेल। सामान्य सी जांचों के लिए भी दुगने से 3 गुना तक फीस वसूल रहे है यह मममाने एवं गैर जिम्मेदार सेंटर। जिसकी सूचना मीडिया के माध्यम से सूबे के मुखिया तक भी पहुंची। तभी रायबरेली जनपद वासियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है आयी अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद एवं सुनील कुमार चौहान अनु सचिव के पत्र द्वारा मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को यह सूचनार्थ भी किया गया है कि कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य सी. टी स्कैन की मांगता है तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दे। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 21फ/सं0रो0/2021 /5 5 7 9 दिनांक 12-05- 2021 पर सम्यक विचारोंपरान्त कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्व सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी निजी चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर को संदर्भित किया गया है। सीटी स्कैन जांच करने की दर पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन अन्य सहित निर्धारित किया गया है। 16 Sliceतक रुपए 2000, 16 से 64 Slice तक 2250, 64 Slice से अधिक 2500, यह आदेश एपिडेमिक डिजीज 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। इस आदेश के उल्लंघन पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह पत्र जारी होते ही डायग्नोस्टिक सेंटरों में हड़कंप मच गया है। क्योंकि अभी तक यहां से दाम से अधिक रुपए वसूले जा रहे थे। वही शासन द्वारा जारी पत्र से आम जनमानस को राहत जरूर मिलेगी।

अनुज मौर्य/मनीष श्रीवास्तव रिपोर्ट

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