सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 5 (अनलॉक वन) के नियम

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1 जून से लॉकडाउन का पांचवां चरण शुरू होने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने अब लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है और इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है। यानी जिस तरह चरण दर चरण लॉकडाउन चला था, उसी तरह चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जाएगा,

आइए जानते हैं इसके क्या हैं नियम

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की गाइडलाइन्स (Unlock 1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या कब-कब खुलेगा।

जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू


रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

खुलेंगे धार्मिक स्थल, लेकिन शर्तों के साथ


मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल और सैलून खोले तो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग


एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

राज्य सरकारों के पास अधिक ताकत


अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं…

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